नमस्कार दोस्तों हम आपको पहले भी इसी तरह की जानकारी बताते आ रहे हैं आज हम आपके साथ कुछ नई जानकारी साझा करेंगे।खेती-किसानी भारत की रीढ़ है, और हमारे किसान भाई दिन-रात मेहनत करके देश को अनाज देते हैं। ट्रैक्टर सब्सिडी कैसे लें – किसानों के लिए आसान और सटीक गाइड लेकिन आज के जमाने में बिना आधुनिक मशीनों के खेती करना ऐसा है जैसे बिना हथियार के जंग लड़ना। ट्रैक्टर तो हर किसान का सपना होता है – जुताई, बुवाई, ढुलाई, सब कुछ आसान। मगर ट्रैक्टर की कीमत सुनकर कई बार किसानों का दिल बैठ जाता है।
चिंता मत करो। सरकार आपके लिए ट्रैक्टर सब्सिडी की स्कीम लेकर आई है, जिससे आप 40% से 60% तक की छूट पा सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर सब्सिडी क्या है, इसे कैसे लें, कौन ले सकता है, और इसके लिए क्या-क्या चाहिए। तो चलिए, शुरू करते हैं?
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ट्रैक्टर सब्सिडी क्या होती है?
सीधा-सपाट बोलें तो ट्रैक्टर सब्सिडी वो सरकारी मदद है, जो आपको ट्रैक्टर खरीदने में पैसे बचाती है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत ये सब्सिडी देती हैं। यानी ट्रैक्टर की कीमत का 40% से 60% तक सरकार देगी, बाकी आप देंगे। हर राज्य की स्कीम थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन मकसद एक ही है – किसानों को सशक्त करना।

कौन ले सकता है ट्रैक्टर सब्सिडी?
सब्सिडी लेने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आप भारत के किसान होने चाहिए।
- आपके नाम पर खेती की जमीन होनी चाहिए (खतौनी में नाम होना जरूरी है)।
- पहले कभी ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं ली हो।
- कुछ राज्यों में SC/ST या छोटे-सीमांत किसानों को ज्यादा सब्सिडी मिलती है, तो इसके लिए जाति या आय प्रमाण पत्र चाहिए हो सकता है।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए जरूरी कागजात
आवेदन करने से पहले इन कागजात को तैयार रखें:।
- आधार कार्ड (जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा)
- जमीन के कागज (खतौनी, खसरा, या पट्टा)
- पासपोर्ट साइज फोटो (2-3 कॉपी रख लें)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (जिसमें सब्सिडी आएगी)
- मोबाइल नंबर (रजिस्टर्ड और एक्टिव)
- जाति प्रमाण पत्र (अगर SC/ST हैं तो)
- आय प्रमाण पत्र (कुछ स्कीम में जरूरी होता है)
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ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
अब बात आती है कि आवेदन कैसे करना है। दो तरीके हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों आसान हैं, बस थोड़ा ध्यान देना है।
1. ऑनलाइन आवेदन – मोबाइल या कंप्यूटर से।
आजकल ज्यादातर राज्य सरकारों ने अपने ऑनलाइन पोर्टल बना रखे हैं, जहां से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर पोर्टल हैं:
- मध्य प्रदेश:
- उत्तर प्रदेश:
- बिहार:
- राजस्थान:
ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स:
- अपने राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें – नाम, आधार, मोबाइल नंबर डालकर।
- लॉगिन करके फॉर्म में अपनी और खेती की डिटेल्स भरें।
- “कृषि यंत्र” में ट्रैक्टर चुनें।
- जरूरी कागजात (स्कैन कॉपी) अपलोड करें।
- फॉर्म चेक करके सबमिट करें।
- आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन – पुराने तरीके से
अगर इंटरनेट से काम नहीं बन रहा, तो टेंशन मत लो। आप सीधे इन जगहों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
- जिला कृषि विभाग कार्यालय
- ब्लॉक कृषि ऑफिस (BAO)
- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)
- या नजदीकी CSC सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर)
वहां आपको फॉर्म मिलेगा। कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। कागजात जमा करके रसीद लेना न भूलें।

सब्सिडी मिलने के बाद क्या करना है?
जब आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है, तो:
- आपको SMS या कॉल से सूचना मिलेगी।
- अब आपको सरकार द्वारा अप्रूव्ड अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर खरीदना होगा।
- सब्सिडी की रकम या तो सीधे आपके बैंक खाते में आएगी, या ट्रैक्टर की कीमत में कट जाएगी।
- ट्रैक्टर खरीदने के बाद बिल और रजिस्ट्रेशन की कॉपी संभालकर रखें।
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कुछ जरूरी बातें – ध्यान रखें!
- सही जानकारी दें: गलत डिटेल डालने से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
- अधिकृत डीलर: सिर्फ सरकारी लिस्ट के डीलर से ही ट्रैक्टर खरीदें, वरना सब्सिडी नहीं मिलेगी।
- रसीद संभालें: आवेदन की रसीद और कागजात की कॉपी हमेशा रखें।
- जल्दी करें: कई स्कीम में सीमित स्लॉट होते हैं, पहले आओ-पहले पाओ के हिसाब से सब्सिडी मिलती है।
- धोखे से बचें: कोई बिचौलिया या एजेंट ज्यादा पैसे मांगे तो कृषि विभाग में शिकायत करें।
निष्कर्ष: ट्रैक्टर सब्सिडी कैसे लें – किसानों के लिए आसान और सटीक गाइड।
ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम आपके लिए वो मौका है, जो खेती को आसान और मुनाफे वाला बना सकता है। सरकार आपकी मेहनत को सलाम करती है और इसीलिए ऐसी योजनाएं लाती है। तो देर न करें, अपने जिले के कृषि विभाग या KVK से संपर्क करें, और अपने सपनों का ट्रैक्टर घर लाएं।
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