नमस्कार किसान भाइयों आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है। खेती करने वाले किसानों के लिए ट्रैक्टर एक अहम ज़रूरत बन चुका है। पहले के समय में किसान बैल और हल से खेती करते थे, लेकिन आज के दौर में खेती को तेज़, आसान और आधुनिक बनाने के लिए ट्रैक्टर की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। समस्या यह है कि हर किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पाता क्योंकि इसकी कीमत लाखों रुपये तक होती है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है।
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अगर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के किसानों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। राज्य की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और खासकर छोटे व मध्यम किसान ट्रैक्टर खरीदने का सपना देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लागू की गई है ताकि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक मदद मिल सके।
योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी सब्सिडी (Subsidy) उपलब्ध कराना है। ट्रैक्टर से किसान कम समय में अधिक खेतों की जुताई कर सकते हैं, खेती की लागत घटती है और उत्पादन भी बढ़ता है।
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इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख रुपये है तो किसान को लगभग 3 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है।
पात्रता मानदंड?
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में खेती कर रहा हो।
- किसान का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दर्ज होना चाहिए।
- परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया?
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
चरण | विवरण |
---|---|
1. योजना की जानकारी लें | सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी कृषि/ब्लॉक कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें |
2. दस्तावेज़ इकट्ठा करें | आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें |
3. ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन | पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें या फिर ब्लॉक/कृषि विभाग कार्यालय में ऑफलाइन फॉर्म जमा करें |
4. दस्तावेज़ अपलोड/जमा करें | आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड या जमा करें |
5. जांच प्रक्रिया | विभाग द्वारा आपके दस्तावेज़ और पात्रता की जांच की जाएगी |
6. स्वीकृति | जांच सही होने पर आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा |
7. लाभ प्राप्त | योजना के अनुसार आपको सब्सिडी/सहायता राशि/सुविधा प्रदान की जाएगी |
- ऑनलाइन आवेदन: किसान सीधे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज़, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होती है।
- ऑफलाइन आवेदन : जिन किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, वे अपने नज़दीकी CSC सेंटर (Common Service Center) या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
आवेदन के बाद किसानों के दस्तावेज़ों की जांच की जाती है। इसके बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाता है और चयनित किसानों को सब्सिडी की मंजूरी मिलती है।
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योजना से किसानों को लाभ?
ट्रैक्टर खेती में कितना महत्वपूर्ण है, यह हर किसान जानता है। लेकिन इस योजना से मिलने वाली सब्सिडी किसानों के लिए कई तरह के लाभ लेकर आती है।दूसरा बड़ा लाभ यह है कि इन योजनाओं से किसानों को सुरक्षा कवच मिलता है। उदाहरण के लिए, सब्सिडी और बीमा योजनाओं से प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम की स्थिति में भी किसान पूरी तरह बर्बाद नहीं होते।
इसके अलावा, ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर मिलने वाली छूट से किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। कुल मिलाकर, योजनाएं किसानों के लिए सहारा बनकर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बना रही हैं।
- कम पैसों में ट्रैक्टर उपलब्ध हो जाता है।
- खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई जैसे कार्य आसान हो जाते हैं।
- छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक खेती अपना सकते हैं।
- खेती में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
- फसल उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है।
उत्तर प्रदेश में योजना का असर?
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां कृषि सबसे बड़ा रोज़गार का स्रोत है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में ट्रैक्टर की आवश्यकता और भी अधिक है क्योंकि यहां की मिट्टी कड़ी होती है।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना से किसानों को किफायती दर पर ट्रैक्टर मिलने का अवसर मिलता है। इससे किसानों में आधुनिक खेती को लेकर उत्साह बढ़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि को आधुनिक रूप देना है।
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आवश्यक दस्तावेज़?
योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:किसी भी योजना, सब्सिडी या सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपके पास जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए। ये दस्तावेज़ आपकी पहचान, पते और पात्रता को साबित करने का काम करते हैं। आम तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, और भूमि से जुड़े कागजात (जैसे खसरा-खतौनी या जमीन का रजिस्ट्रेशन) सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनकी मदद से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण नंबर
- जमीन की खसरा-खतौनी
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर
किसानों के लिए सुझाव?
- आवेदन केवल अधिकृत वेबसाइट या CSC सेंटर से ही करें।
- किसी दलाल या एजेंट के झांसे में न आएं।
- सभी दस्तावेज़ अपडेट और सही रखें।
- लॉटरी सिस्टम में चयन होने पर ही सब्सिडी दी जाती है, इसलिए धैर्य रखें।
5 रोचक तथ्य: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना यूपी?
- इस योजना में महिला किसानों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
- ट्रैक्टर केवल खेती के उपयोग के लिए ही दिया जाता है, व्यावसायिक कामों के लिए नहीं।
- यदि किसी किसान ने पहले किसी सरकारी योजना से ट्रैक्टर प्राप्त किया है, तो वह दोबारा लाभ नहीं ले सकता।
- उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली से होता है।
- इस योजना का सबसे बड़ा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है।
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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना उत्तर प्रदेश: FAQs
Q1. प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है।
Q2. उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर प्रदेश में वही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि हो, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हों और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
Q3. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन नज़दीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर कर सकते हैं।
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Q4. क्या हर किसान को ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलेगी?
नहीं, सब्सिडी पाने के लिए आवेदन करने वाले किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाता है। केवल चयनित किसानों को ही सब्सिडी दी जाती है।
Q5. प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में महिलाओं को लाभ मिलेगा या नहीं?
जी हाँ, इस योजना में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे खेती में आत्मनिर्भर बन सकें।
Q6. अगर पहले किसी सरकारी योजना से ट्रैक्टर लिया गया है तो क्या इस योजना का लाभ मिलेगा?
नहीं, यदि किसी किसान ने पहले किसी सरकारी योजना से ट्रैक्टर खरीदा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
Q7. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं?
आवेदन के लिए आधार कार्ड, किसान पंजीकरण नंबर, जमीन की खसरा-खतौनी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं।
Q8. योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?
इस योजना से किसानों को ट्रैक्टर कम कीमत में मिल जाता है जिससे खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई जैसे कार्य आसान हो जाते हैं। समय और मेहनत की बचत होती है और फसल उत्पादन भी बढ़ता है।
निष्कर्ष:उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना किसानों के लिए बेहद उपयोगी योजना है। इसके माध्यम से किसानों को न सिर्फ ट्रैक्टर सुलभ दरों पर उपलब्ध होता है, बल्कि खेती को आधुनिक बनाने और उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलती है।
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